Close Menu
Khaber Aaj Ki
  • टॉप न्यूज़ आइकन

    टॉप न्यूज़

    • ख़बर आज की खास आइकन

      ख़बर आज की खास

    • क्राइम
  • दुनिया आइकन

    दुनिया

  • पॉलिटिक्स आइकन

    पॉलिटिक्स

  • खेल आइकन

    खेल

    • क्रिकेट
    • फुटबॉल
    • ओलंपिक्स
  • मनोरंजन आइकन

    मनोरंजन

    • बॉलीवुड
    • हॉलीवुड
    • ओटीटी
    • टॉलीवूड
  • एजुकेशन आइकन

    एजुकेशन

    • स्कूल / कॉलेज
    • कैरियर्स
    • परीक्षा
  • भारत आइकन

    भारत

    • मध्यप्रदेश
    • उत्तरप्रदेश
    • बिहार
    • राजस्थान
    • झारखंड
    • पंजाब
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • तमिलनाडु
    • दिल्ली
    • पश्चिम बंगाल
    • महाराष्ट्र
  • टेक्नोलॉजी आइकन

    टेक्नोलॉजी

    • ऑटोमोबाइल्स
    • गैजेट्स
    • AI न्यूज़
  • लाइफस्टाइल आइकन

    लाइफस्टाइल

    • फिटनेस
    • फैशन
    • रिलेशनशिप्स
    • हेल्थ
  • बिजनेस आइकन

    बिजनेस

    • मार्केट
    • स्टार्टअप्स
    • इकॉनमी
  • वेब स्टोरीज
  • Others

    अन्य..

    • ज्योतिष
    • यूटिलिटी
    • वुमन
    • जीवन मंत्र
Tags
aaj ka rashifal (23) aajkarashifal (17) AMIT SHAH (14) Asia Cup 2025 (15) astrology (85) Astrology news (19) Bhopal (16) Bihar Politics (32) BJP (38) Bollywood (36) Bollywood News (18) breaking news (29) congress (18) cricket news (29) daily horoscope (115) Daily Horoscope Hindi (15) Delhi News (15) Delhi Pollution (17) donald trump (29) horoscope (90) horoscope today (35) india (25) India News (21) Indian Politics (23) indian railways (19) india vs pakistan (15) Kal Ka Rashifal (32) khaber aaj ki (508) khaberaajki (239) lifestyle news (21) Madhya Pradesh (22) Narendra modi (32) operation sindoor (32) pakistan (18) PM Modi (53) rahul gandhi (16) Rashifal (84) Rashifal Today (14) sports news (14) today horoscope (16) top news (73) vedic astrology (39) viral video (22) women empowerment (15) zodiac signs (74)
Facebook X (Twitter) Instagram
Khaber Aaj Ki
  • होम
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • ट्रेंडिंग न्यूज़
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • टॉप न्यूज़ आइकन

    टॉप न्यूज़

    • ख़बर आज की खास आइकन

      ख़बर आज की खास

    • क्राइम
  • दुनिया आइकन

    दुनिया

  • पॉलिटिक्स आइकन

    पॉलिटिक्स

  • खेल आइकन

    खेल

    • क्रिकेट
    • फुटबॉल
    • ओलंपिक्स
  • मनोरंजन आइकन

    मनोरंजन

    • बॉलीवुड
    • हॉलीवुड
    • ओटीटी
    • टॉलीवूड
  • एजुकेशन आइकन

    एजुकेशन

    • स्कूल / कॉलेज
    • कैरियर्स
    • परीक्षा
  • भारत आइकन

    भारत

    • मध्यप्रदेश
    • उत्तरप्रदेश
    • बिहार
    • राजस्थान
    • झारखंड
    • पंजाब
    • ओडिशा
    • कर्नाटक
    • तमिलनाडु
    • दिल्ली
    • पश्चिम बंगाल
    • महाराष्ट्र
  • टेक्नोलॉजी आइकन

    टेक्नोलॉजी

    • ऑटोमोबाइल्स
    • गैजेट्स
    • AI न्यूज़
  • लाइफस्टाइल आइकन

    लाइफस्टाइल

    • फिटनेस
    • फैशन
    • रिलेशनशिप्स
    • हेल्थ
  • बिजनेस आइकन

    बिजनेस

    • मार्केट
    • स्टार्टअप्स
    • इकॉनमी
  • वेब स्टोरीज
  • Others

    अन्य..

    • ज्योतिष
    • यूटिलिटी
    • वुमन
    • जीवन मंत्र
Khaber Aaj Ki
  • टॉप न्यूज़ आइकन

    टॉप न्यूज़

  • दुनिया आइकन

    दुनिया

  • पॉलिटिक्स आइकन

    पॉलिटिक्स

  • खेल आइकन

    खेल

  • मनोरंजन आइकन

    मनोरंजन

  • एजुकेशन आइकन

    एजुकेशन

  • भारत आइकन

    भारत

  • टेक्नोलॉजी आइकन

    टेक्नोलॉजी

  • लाइफस्टाइल आइकन

    लाइफस्टाइल

  • बिजनेस आइकन

    बिजनेस

  • वेब स्टोरीज
  • Others

    अन्य..

Home » अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन, हटाने के आदेश, पूछा-पहले किसने किया अपलोड?
दिल्ली

अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन, हटाने के आदेश, पूछा-पहले किसने किया अपलोड?

अरविंद केजरीवाल: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के कोर्ट वीडियो मामले में सख्ती अपनाते हुए सभी वीडियो हटाने के आदेश दिए गए हैं और सोशल मीडिया कंपनी से रिपोर्ट मांगी गई है। आइए जानते हैं यहां पूरी खबर
Aparna PanwarBy Aparna Panwar23/04/20265 Mins Read
अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन
अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन

अरविंद केजरीवाल: दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही से जुड़े एक वायरल वीडियो मामले में सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि यह वीडियो कथित तौर पर 13 अप्रैल की सुनवाई का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने बहस करते हुए दिखाया गया था। कोर्ट ने इस वीडियो को लेकर गंभीर चिंता जताई है और इसे तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने उठाए बड़े सवाल

आज गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने पूछा कि यह वीडियो सबसे पहले किसने अपलोड किया। अदालत ने कहा कि बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड करना और उसे सार्वजनिक करना नियमों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि अदालत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। बेंच ने कहा कि ऐसे कंटेंट को सोशल मीडिया पर फैलने देना स्वीकार्य नहीं है।

किन लोगों को मिला नोटिस?

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई प्रमुख लोगों को नोटिस जारी किया है। इनमें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अन्य नेता, दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार शामिल हैं। यह याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत की कार्यवाही से जुड़े वीडियो के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जहां आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल याचिकाकर्ता का आरोप है कि 13 अप्रैल की अदालत की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। जिसमें उनका कहना है कि वीडियो के कुछ हिस्सों को चुनकर इस तरह पेश किया गया है, जिससे एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा सके। साथ ही, याचिका में यह भी कहा गया है कि वीडियो को जानबूझकर वायरल किया गया ताकि अदालत की कार्यवाही को “स्कैंडलाइज” किया जा सके। यह भी आरोप है कि केवल वही हिस्से साझा किए गए जो किसी खास राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।

“शेयर करना भी अपलोड करने जैसा”

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि केवल वीडियो अपलोड करना ही नहीं, बल्कि उसे शेयर करना भी उतना ही गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से साझा किया, जिससे इसका प्रसार और बढ़ गया।

मेटा और गूगल का जवाब

सुनवाई के दौरान Meta Platforms (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है) और Google (यूट्यूब की पैरेंट कंपनी) के वकील भी मौजूद रहे।

मेटा का पक्ष: मेटा ने कहा कि यह पता लगाना मुश्किल है कि सबसे पहले वीडियो किसने अपलोड किया। जिसमें कंपनी ने बताया कि उनके पास आईपी लॉग और अन्य तकनीकी जानकारी होती है, जिससे यूजर की पहचान की जा सकती है, लेकिन “पहला अपलोडर” ट्रेस करना आसान नहीं है।

गूगल का जवाब: गूगल का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिए गए 13 यूआरएल को पहले ही हटा दिया गया है। जिसमें कंपनी ने कहा कि जैसे ही संबंधित मंत्रालय से निर्देश मिलते हैं, वे कार्रवाई करते हैं।

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल
कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने दोनों कंपनियों से पूछा कि क्या वे अपने स्तर पर ऐसे वीडियो को हटाने की पहल कर सकते हैं। इस पर मेटा ने कहा कि वह खुद से कंटेंट को “जज” नहीं कर सकती और उसे कानूनी निर्देशों का पालन करना होता है। जिसके बाद इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संस्थाओं को सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक यह स्पष्ट किया जाए कि वीडियो सबसे पहले किसने अपलोड किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन

कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का है। अदालत की कार्यवाही को रिकॉर्ड करना और उसे बिना अनुमति सार्वजनिक करना कानूनन गलत है। जिसमें बेंच ने कहा कि “जो भी सामग्री कानून का उल्लंघन करती है, उसे प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

राजनीतिक एंगल की भी जांच

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वीडियो के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है। उनका कहना है कि वीडियो के जरिए अदालत की छवि को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। कोर्ट ने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया है और कहा है कि यदि ऐसा पाया जाता है, तो यह और भी गंभीर मामला बन सकता है।

अब आगे क्या होगा?

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट पूरे घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा करेगा। तब तक सभी संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। Meta Platforms और Google जैसी कंपनियों को अदालत के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके अलावा, यह पता लगाने की कोशिश तेज होगी कि सबसे पहले वीडियो किसने अपलोड किया। कोर्ट आगे यह भी तय कर सकता है कि नियमों के उल्लंघन पर किनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें: Kedarnath Registration: केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, यात्रा से पहले जान लें रजिस्ट्रेशन और जरूरी गाइडलाइन

AAP Leaders Arvind Kejriwal Court Video Leak Delhi High Court Kejriwal Video Controversy अरविंद केजरीवाल
Share. Facebook Telegram WhatsApp Twitter
Aparna Panwar
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Instagram
  • LinkedIn

अपर्णा पवांर, एक हिंदी कंटेंट राइटर है, जिन्होंने डिजिटल मीडिया में अपनी लेखनी से पहचान बनाई। आज वे "Khaber Aaj Ki" में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर काम करते हुए पत्रकारिता को अपना जुनून मानती हैं। उनके विचारों में खबरें केवल सूचनाएं नहीं, बल्कि लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का माध्यम हैं।

Related Posts

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: आज दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, CBI हलफनामे पर देंगे जवाब

20/04/2026
Delhi Weather

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बदलेगा मिजाज, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम, IMD ने बताया पूरा अपडेट

18/04/2026
Delhi Weather Today

Delhi NCR Weather: मौसम का यू-टर्न! दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश का अलर्ट, फिर लौटेगी भीषण गर्मी

16/04/2026
News
अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन

अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो पर दिल्ली HC का बड़ा एक्शन, हटाने के आदेश, पूछा-पहले किसने किया अपलोड?

23/04/2026
IPL 2026

LSG vs RR, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स का जलवा! लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हराया

23/04/2026
Badrinath Dham 2026

Badrinath Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के Kapat खुलने की तारीख तय, 23 अप्रैल सुबह 6:15 बजे खुलेंगे कपाट, भक्तों को मिलेंगे दिव्य दर्शन

23/04/2026
UP Board Results 2026

UP Board UPMSP Result: कुछ ही घंटों में खत्म होगा इंतजार, यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट आज,जानें कैसे करें सबसे पहले चेक

23/04/2026
Kal Ka Rashifal

Kal Ka Rashifal 23 April 2026: मेष से मीन तक, जानें आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें सावधानी बरतनी होगी

22/04/2026
MS Dhoni CSK Return: चोट और खराब फॉर्म से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स

MS Dhoni CSK Return: चोट और खराब फॉर्म से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की वापसी से बदल सकती है किस्मत?

22/04/2026
Kedarnath Registration: केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट

Kedarnath Registration: केदारनाथ मंदिर के खुले कपाट, यात्रा से पहले जान लें रजिस्ट्रेशन और जरूरी गाइडलाइन

22/04/2026
Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat: मोहन भागवत की सुरक्षा खर्च वसूली पर बॉम्बे HC सख्त, याचिका की खारिज

21/04/2026
Load More

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

Facebook Instagram YouTube X (Twitter)

Information Links

  • टॉप न्यूज़
  • खबर आज की खास
  • मनोरंजन
  • एजुकेशन
  • टेक्नोलॉजी

Quick Links

  • होम
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • पॉलिटिक्स
  • देश – विदेश

Useful Links

  • About Us
  • Contact Us
  • Corrections Policy
  • Editorial Policy
  • Ethics Policy
  • Fact Check Policy
  • Grievance Officer
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2025 All Rights Reserved

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.