भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर घोषणा जारी कर दी है। आयोग के द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक, फिलहाल के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी।
बता दें कि बिहार में SIR प्रक्रिया की सफलता के बाद अब इसे भारत के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है।
CEC का बड़ा संदेश और शुभकामनाएं
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए बिहार के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान “जीरो अपील” दर्ज की गई, यानी मतदाता सूची को लेकर कोई शिकायत नहीं। इसे यह साबित होता है कि यह प्रणाली न केवल पारदर्शी है, बल्कि सटीक और भरोसेमंद भी है।
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— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 27, 2025
क्या है पात्रता?
आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी नागरिक को वोट देने के लिए कुछ शर्तें को पूरा करना होगा।
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित न हो।
- ये सभी शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित हैं।
SIR प्रक्रिया में कौन-कौन होंगे शामिल?
- आयोग ने SIR की संरचना और प्रमुख अधिकारियों की जिम्मेदारी बताई।
- बूथ लेवल (Polling Station) पर प्रत्येक केंद्र के लिए एक BLO (Booth Level Officer) तैनात होगा, जो लगभग 1,000 मतदाताओं की जिम्मेदारी संभालेंगे।
- विधानसभा क्षेत्र स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) नियुक्त होगा, जो मतदाता सूची की एक लिस्ट तैयार करेगा।
- प्रत्येक तहसील में सहायक निर्वाचन अधिकारी (AERO) कार्य में सहयोग करेंगे।
- अपील स्तर पर, ERO के निर्णय के खिलाफ पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (DM) और दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास की जा सकेगी।

कहां लागू होगा SIR?
CEC के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, SIR का दूसरा चरण 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू होगा। उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं।
राज्य:
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और राजस्थान।
केंद्र शासित प्रदेश (UTs):
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।
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