जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया।
बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और कोर्ट की सुनवाई जनप्रतिनिधियों के विशेष कोर्ट में हुई।
मामला और आरोप
48 वर्षीय घरेलू सहायिका, जो रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करती थी।
आरोप लगाती हैं कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2 बार उनके साथ बलात्कार किया।
इसके अलावा, आरोप है कि उन्हें डराया गया और इस दौरान उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया।
इस मामले में अन्य महिलाओं ने भी यौन शोषण के आरोप लगाए थे।
केस की जांच सीआईडी ने की थी और मामले में कोर्ट ने प्रमाणित किया कि रेवन्ना दोषी हैं।
कोर्ट का फैसला और सजा
कोर्ट ने साबित अपराध के आधार पर प्रज्वल रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना।
जिसमें धारा 376 (बलात्कार) प्रमुख है।
अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सजा सुनाने के दौरान रेवन्ना कोर्ट में भावुक हो गए।
प्रज्वल रेवन्ना का बयान
सजा सुनाए जाने से पहले अपने अंतिम बयान में प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े और कहा, “यह मामला चुनाव के दौरान क्यों सामने आया?
जब मैं सांसद था, तब मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी. अब वे कह रहे हैं कि मैंने कई यौन उत्पीड़न किए. तब कोई आगे क्यों नहीं आया?
यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया?”
राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रिया
यह मामला राजनीति जगत में भारी चर्चा का विषय बन गया है।
एक बड़े नेता के खिलाफ इस प्रकार की सजा न्याय के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करती है।
साथ ही, यह मामला महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मिसाल बताया जा रहा है।
कई सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे पीड़ितों के लिए न्याय की जीत करार दिया है।
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