Delhi Dry Day 2026: राजधानी में अगामी दो दिनो के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर 2026 को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए Dry Day घोषित किया है। दरअसल, यह फैसला 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था (Delhi Police Law and Order) को लेकर की गई सिफारिश के बाद आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों (Liquor shops) को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि दिल्ली में इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में सरकार ने क़ड़ी सुरक्षा का ध्यान रखा है। प्रशासन को आशंका है कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग राजधानी के अलग-अलग इलाकों में एकत्र हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
9 और 10 अक्टूबर को क्यों बंद रहेंगी शराब की दुकानें?
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग से शराब की दुकानों को बंद रखने की सिफारिश की थी। पुलिस का मानना था कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ बढ़ने की स्थिति में शराब की बिक्री (Sale of liquor) और सेवन से कानून-व्यवस्था से जुड़ी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
पुलिस की सिफारिश मिलने के बाद दिल्ली के आबकारी विभाग (Delhi’s Excise Department) ने आदेश जारी किया। आदेश के तहत 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2026 को राजधानी में संबंधित लाइसेंस कैटेगरी (Liquor License Category) वाली शराब की खुदरा दुकानें बंद रहेंगी। इस फैसले का सीधा असर दिल्ली में शराब खरीदने वाले लोगों पर पड़ेगा। इन दोनों दिनों में निर्धारित लाइसेंस के तहत आने वाली दुकानों से शराब की बिक्री नहीं होगी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन तारीखों पर शराब खरीदने की योजना बना रहा है, तो उसे Dry Day के नियमों का ध्यान रखना होगा।
किन लाइसेंस वाली दुकानें रहेंगी बंद?
आबकारी विभाग (Excise Department) के आदेश के अनुसार 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में अलग-अलग लाइसेंस कैटेगरी के तहत संचालित शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इनमें L6, L6FG, L8, L10, L14 और L8 & L14 लाइसेंस वाली दुकानें शामिल हैं। इन लाइसेंस कैटेगरी के तहत आने वाले शराब बिक्री केंद्रों पर दोनों दिनों में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंध केवल दो दिनों के लिए लागू रहेगा।

प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने लिया यह अहम फैसला
दिल्ली में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी थी।
वहीं, प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसी वजह से शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया है।
दिल्लीवासियों को रखना होगा Dry Day का ध्यान
Dry Day के दौरान शराब की दुकानों पर बिक्री पूरी तरह बंद रहती है। इसलिए दिल्ली के लोगों को 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों के बंद रहने की जानकारी के बारे में सही से पता होना चाहिए। प्रशासन का यह फैसला किसी व्यावसायिक कारण से नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर के दिन दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारियां कर रहा है। फिलहाल 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में संबंधित लाइसेंस वाली शराब की दुकानें बंद (Liquor Shops Closed) रहेंगी। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार शराब की बिक्री सामान्य रूप से शुरू होगी।
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